DNN धर्मशाला
6 जनवरी। जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कांगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सेक्शन 38 के तहत अपंग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि ज़िला कांगड़ा के स्थाई निवासी जिनके परिवार का कोई सदस्य अपंग है, वह अपना अपंगता प्रमाण-पत्र, परिवार के राशन कार्ड व अपंग सदस्य के आधार कार्ड की छायाप्रति उचित मूल्य की दुकान, जहां से परिवार राशन प्राप्त करता है, पर एक सप्ताह के भीतर-भीतर जमा करवाएं ताकि खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान किए जा सकें और राशन कार्ड डॉटा बेस पर प्रविष्टी सम्भव हो सके।















