अन्तरराज्यीय प्रवेश के लिए जारी किया जाएगा केवल वन टाईम प्रवेश पत्र

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DNN सोलन

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने चिकित्सा व्यवसायियों, नर्सों, पैरा मेडिकल कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों एवं रोगी वाहनों के निर्बाधित अन्तरराज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन के सम्बन्ध में आदेश दिए हैं कि यह आवागमन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार होगा।
इन आदेशों के अनुसार उक्त के अन्तरराज्यीय प्रवेश के लिए केवल वन टाईम प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रवेश पत्र केवल कार्य पर उपस्थित होने के लिए जारी किया जाएगा। रेड जोन से आने वाले व्यक्तियों के लिए संस्थागत क्वारेनटाईन केन्द्र में रहना अनिवार्य होगा। ग्रीन तथा आॅरेंज जोन से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारेनटाईन में रहना अनिवार्य होगा। 
क्वारेनटाईन के चार दिवस पूर्ण होने पर इन व्यक्तियों के कोविड-19 संक्रमण के लिए रक्त नमूने एकत्र किए जाएंगे। रक्त सैम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य पर उपस्थिति दी जा सकेगी। रक्त सैम्पल की रिपोर्ट पोजिटिव आने पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
संस्थागत क्वारेनटाईन की सुविधा सम्बन्धित संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी व्यक्ति के बार-बार स्थान छोड़ने एवं पुनः कार्य पर उपस्थित होने की स्थिति में उपरोक्त प्रक्रिया हर बार अपनाई जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। 

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