DNN नाहन। 18 अप्रैल
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अवीरा वासु की अदालत ने आज सोमवार को अशोक कुमार निवासी जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा को नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में दोषी को 7 साल व 25 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की।

मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि यह मामला 7 अगस्त 2012 का है। इस दिन पांवटा साहिब पुलिस टीम यातायात चैकिंग के लिए रामपुरघाट विश्वकर्मा चौक आदि के लिए रवाना थी, तो दिन के समय करीब 3 बजकर 10 मिनट पर पुलिस टीम विश्वकर्मा चौक पर मौजूद थी। इसी बीच देवीनगर स्थित डीएवी स्कूल की तरफ से मोटरसाइकिल नंबर एचपी07सी-6128 आई, जिसे अशोक कुमार शर्मा चला रहा था। मोटरसाइकिल के बाए हैंडल पर सफेद रंग के कैरी बैग की चैकिंग के दौरान उसमें नीले रंग के कैप्सूल भरे मिले। मौके पर स्वतंत्र गवाहों को तफतीश में शामिल किया गया।
उप जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस टीम व गवाहों के सामने हैडकांस्टेबल कल्याण सिंह ने अशोक के बैग की तलाशी अमल में लाई, तो कुल 1000 कैप्सूल स्पेस्मो प्रोक्सिवॉन बरामद हुए। आरोपी इस बारे कोई भी लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर सका। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में अदालत में चालान पेश किया गया। इसी मामले में अदालत ने आज उक्त आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए।















