अदालत के आदेशों पर नहीं दिया पत्नि को भत्ता अब पहुंचा जेल

Crime Nalagarh

डीएनएन नालागढ़
अदालत के आदेशों पर भी पत्नि को भत्ता न देने व दोबारा अदालत में पेश न होंने वाले एक व्यक्ति को 23 दिनों के लिए अदालत ने जेल भेज दिया है। मामला सोलन जिला के नालागढ़ का है। नालागढ़ कोर्ट-दो की न्यायाधीश दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने वर्ष 2012 से गुजारा भत्ता केस पर सुनवाई करते हुए पति को जेल भेज दिया है। अधिवक्ता एचसी ठाकुर ने बताया कि एक महिला जोकि बद्दी में रहती है, ने अपने पति के खिलाफ वर्ष 2012 में मारपीट व बेवजह तंग करने की स्थिति में कोर्ट में केस किया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पति को पांच हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश जारी किए थे। उसने आदेश अदालत के आदेश पर अमल न करते हुए न तो पत्नी व बेटी को गुजारा भत्ता दिया और न ही आदेशों के बाद दोबारा कोर्ट में पेश हुआ। ऐसे में कोर्ट ने जीत सिंह निवासी जवाली, कागड़ा के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इसके बाद एसपी बद्दी के आदेशों पर पुलिस आरोपी जीत सिंह को जिला कागड़ा से गिरफ्तार करके लाई और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जीत सिंह को न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने, पत्नी और बेटी को खर्चा न देने और न्यायालय में पेश न होने के चलते 23 दिन के लिए सोलन जेल भेज दिया। कोर्ट ने कांगड़ा निवासी को लगभग चार लाख रुपये का गुजारा भत्ता भी जल्द देने के आदेश जारी किए है।

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