सोलन जिला में धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी

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DNN सोलन
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में तुरन्त प्रभाव से धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क, खेल मैदान अथवा किसी वाहन के भीतर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम, बैठक, जलसा रैली, कार्यशाला, सामुदायिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में न तो भाग ले सकेगा और न ही इनका आयोजन कर सकेगा। कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत जिला में किसी भी स्थान पर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दलों, अग्निशमन सेवा, पुलिस, सेना, अर्द्ध सैलिक बलों, कार्य पर तैनात सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कर्मियों, औद्योगिक ईकाईयों के अन्दर तथा बाहर आने-जाने के स्थान पर कामगारों के आने-जाने पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। निजी कारों, टैक्सी, आॅटो रिक्शा पर यह आदेश उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें चालक के अतिरिक्त केवल एक ही व्यक्ति हो। परिवहन निगम की बसांे तथा निजी बसों पर भी आदेश केवल उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें बैठने की कुल क्षमता की 70 प्रतिशत सवारियां ही हों। रेस्तरां, ढाबों जैसे ईटिंग प्वाईंटस पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। ईटिंग प्वाईंटस में बैठने के स्थान के मध्य एक मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा आदेश 15 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेंगे। आदेशों की अनुपालना न करने पर विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

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