DNN बद्दी
मुख्य संसदीय सचिव (नगर नियोजन, उद्योग व राजस्व विभाग) राम कुमार ने दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पट्टा बाड़ियां, दाड़वा व जाडला के विभिन्न गांव में घर-घर जाकर पिछले दिनों क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान के संबंध में प्रभावित परिवारों से बातचीत की व गांव च्याली झांजटी, आरला, नयानगर, बनलगी तथा कुठाड़ के प्रभावित परिवारों को 08 लाख 45 हजार रुपए के चेक तथा पट्टा बाड़ियां में 10 हजार रुपए नकदी राशि फौरी राहत के रूप में वितरित किए।
उन्होंने क्षेत्र के पटवारियों को शेष प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों, डंगो व खेतों इत्यादि का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि सभी प्रभावित परिवारों को राहत राशि शीघ्र प्रदान की जा सके।
राम कुमार ने पटवारी रिपोर्ट आंकलन के आधार पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त परिवारों को 10-10 हजार रुपए और आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को 05-05 हजार रुपए अपनी ओर से राहत के रूप में वितरित किए। उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों को राशन किट शीघ्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
मुख्य संसदीय सचिव ने जाडला पंचायत के च्याली झांजटा गांव में भूस्खलन के कारण पूरे गांव की जमीन धंसने की सूचना मिलते ही गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए उचित कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रभावितों के साथ है और उन्हें यथा संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुआवजे की राशि में बढ़ौतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के तहत 07 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेेज के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12500 रुपये तथा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने त्रासदी को देखते हुए इसे बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सामान की एवज में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने दस गुणा बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि किरायेदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे दोगुना करके 50 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से नुकसान होने पर पहले जहां लगभग 1400 रूपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। इसके साथ ही कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर पहले 3600 रूपये प्रति बीघा की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति बीघा कर दिया है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर 300 से 500 रुपये प्रति बीघा मुआवजा प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 2000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। वर्तमान राज्य सरकार ने गाय, भैंस तथा अन्य दुधारू पशुओं की मृत्यु पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 55 हजार रुपये प्रति पशु कर दिया है। यह पहले 37 हजार 500 रुपये थी। उन्होंने कहा कि भेड़, बकरी और सुअर की मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को 04 हजार रुपये से बढ़ाकर 06 हजार रुपये प्रति पशु कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले यह मुआवजा अधिकतम 30 भेड़, बकरी और सुअर के लिए ही दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस शर्त को भी खत्म कर दिया है।
मुख्य संसदीय सचिव ने इससे पूर्व बद्दी में बाल्द खड्ड पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए पुल की जगह निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत पट्टा बाड़ियां की प्रधान रंजना कश्यप, ग्राम पंचायत दाड़वा के प्रधान रमेश ठाकुर, ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ के प्रधान कैलाश शर्मा, उप प्रधान पुष्पेन्द्र, ग्राम पंचायत जाडला के पूर्व प्रधान प्रेम चंद ठाकुर, उपमंडलाधिकारी कसौली गौरव महाजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।