प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना के लिए कार्यबल गठित

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DNN सोलन

प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना में जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने जिला के सभी उपमण्डलोें में स्थानीय स्तर पर निर्देशों एवं आदेशों के अनुश्रवण के लिए कार्यबल के गठन के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह कार्यबल स्थानीय स्तर पर अनुमति प्राप्त समारोहों में मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। कार्यबल निर्देशों एवं मानक परिचालन प्रक्रिया की अवहेलना पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाही आरम्भ करने के लिए सक्षम होंगे।


जिला के सभी उपमण्डलों में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी कार्यबल के अध्यक्ष होंगे। सम्बन्धित नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी अथवा ग्राम पचंायत प्रधान, उपमण्डलीय पुलिस अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सम्बन्धित खण्ड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यबल के सदस्य होंगे।
यह कार्यबल यह सुनिश्चित बनाएगा कि सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कार्यक्रम आयोजित न हो। सभी मानक परिचालन प्रक्रिया तथा कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन हो। कार्यबल, भीड़-भाड़ वाले स्थानों और समारोह स्थलों का नियमित निरीक्षण करेगा। यह सुनिश्चित बनाएगा कि दुकानदारों ने मास्क नहीं तो सेवा नहीं का सूचना पट्ट लगाया हो।
कार्यबल औद्योगिक परिसरों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी सोलन के कार्यालय से जारी आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। सार्वजनिक परिवहन सेवाओे की नियमित सेनिटाईजेशन की जा रही है एवं यात्री मास्क पहन रहे हैं।
कार्यबल होटलों, रेस्तरां, ढाबों इत्यादि में निरीक्षण कर पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य का अनुश्रवण करेगा। इन रोगियों से चिकित्सक दैनिक आधार पर दूरभाष के माध्यम से वार्तालाप करेगा तथा कोविड-19 प्रोटोकोल के अनुसार आशा कार्यकर्ता, कोविड-19 पोजिटिव रोगी के आवास जाएंगी। कोविड रोगी के स्वास्थ्य में गिरावट आने पर उसे 30 मिनट की अवधि में अस्पताल पंहुचाना होगा।
कार्यबल कन्टेनमेंट एवं सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। यह भी सुनिश्चित बनाएगा कि स्थानीय शहरी निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं लोगों को कोविड-19 के विषय में जागरूक बनाएं। स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कोविड-19 प्रोटोकोल की अनुश्रवण पर भी नजर रखेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने उपमण्डलाधिकारियों को शत-प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित बनाने के लिए उप कार्यबल गठित करने के लिए प्राधिकृत किया है। कार्यबल द्वारा किए गए निरीक्षण एवं उठाए गए कदमों के विषय में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी का होगा।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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