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मंडी, 01 दिसम्बर। तहसील कल्याण अधिकारी (सदर) चंदन गुलेरिया ने आज यहां बताया कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के लिए ई-केवाईसी (आधार–पेंशन लिंकिंग प्रक्रिया) अब अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने सभी पेंशनधारकों से अनुरोध किया है कि वे 15 दिसंबर, 2025 से पूर्व अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण कर लें। निर्धारित तिथि के बाद जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी, जिससे लाभार्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है तथा लाभार्थी अपने निकटतम आँगनवाड़ी केंद्र में आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत कर कार्य दिवसों में आसानी से ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। विभागीय अभिलेखों में पाया गया है कि कुछ पंचायतों में अभी भी बहुत कम पेंशनधारकों ने ई-केवाईसी पूरी की है। अतः सभी पेंशनधारकों से अनुरोध है कि वे समय पर ई-केवाईसी करवाएँ और अपनी पेंशन को निर्बाध रूप से जारी रखने में सहयोग दें।
उन्होंने पेंशनधारकों से निवेदन किया है कि वे इस प्रक्रिया को अत्यंत गंभीरता से लें, क्योंकि ई-केवाईसी पूरा न होने पर विभाग पेंशन जारी करने में असमर्थ रहेगा। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य पेंशनधारकों को सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध पेंशन उपलब्ध करवाना है। विभाग किसी भी पेंशनधारक की पेंशन रुकने की स्थिति नहीं चाहता, परंतु बिना ई-केवाईसी के भुगतान करना नियमानुसार संभव नहीं है।
साथ ही उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अधिक से अधिक पेंशनधारकों को सूचित करें, उन्हें प्रक्रिया समझाएँ और ई-केवाईसी करवाने में हर संभव सहायता प्रदान करें, ताकि किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।















