DNN सोलन
जिलाधीश सोलन विनोद कुमार ने पुराने उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण व इसके आसपास क्षेत्रों को तुरंत प्रभाव से नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है। यह निर्णय सुचारू यातायात बनाए रखने एवं जनहित में लिया गया है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार पुराने उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण व इसके साथ लगते क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त सरकारी वाहनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध होगी। यह आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए उपयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।















