पात्र वरिष्ठ नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना करें सुनिश्चित

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अजय पाठक ने आयुष्मान वय वंदना योजना के विषय में अवगत करवाया है कि योजना के तहत 70 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पति अथवा पत्नी को योजना में तभी सम्मिलित किया जा सकता है जब उनकी आयु भी 70 वर्ष या उससे अधिक हो। उन्होंने कहा कि योजना के नियमों के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही योजना के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से कम आयु होने पर इस योजना में किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जा सकता।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पति अथवा पत्नी होने पर जीवनसाथी का आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत कार्ड तभी बनेगा जब उनकी आयु भी 70 वर्ष या उससे अधिक हो।
उन्होंने कहा कि कुछ लोक मित्र केन्द्रों द्वारा लाभार्थियों को यह बताया जा रहा है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक का इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनने पर वरिष्ठ नागरिक के जीवनसाथी को अतिरिक्त सदस्य के रूप में योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, यह गलत जानकारी है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आयु 70 वर्ष ही निर्धारित की गई है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पात्र वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें व योजना के निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं।
डॉ. अजय पाठक ने लाभार्थियों से आग्रह किया है कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

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