DNN शिमला
02 दिसम्बर प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यू शिमला डेवलपमेंट प्लान की अनुपालना नहीं करने के आरोपों पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने इस बाबत प्रधान सचिव नगर नियोजन, केंद्र सरकार, हिमुडा, नगर निगम और पर्यटन विभाग के निदेशक को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद होगी। न्यू शिमला वेलफेयर सोसायटी ने याचिका में आरोप लगाया है कि न्यू शिमला फेज वन के सेक्टर 1 और 2 के ग्रीन एरिया में बिना डेवलपमेंट प्लान के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।
अदालत के ध्यान में लाया गया कि सरकार ने न्यू शिमला के लिए अलग से डेवलपमेंट प्लान बनाया है। यह प्लान टीसीपी अधिनियम और नगर निगम नियमों के प्रावधानों के अनुरूप बनाया था। आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने यह प्लान आज तक अदालत के समक्ष पेश नहीं किया है। राज्य सरकार दलील देती रही कि न्यू शिमला के लिए अलग से कोई प्लान नहीं बनाया है।














