DNN कुल्लू
12 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (संशोधित) की धारा 158 (आर)(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर जिला कुल्लू में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों के परिक्षेत्रों में 17, 19 तथा 21 जनवरी, 2021 तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषद परिक्षेत्रों में 22 जनवरी , 2021 को मतगणना के दिन ड्राई-डे घोषित किया है।
आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान व मतगणना के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा जिला में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए यह आवश्यक है कि इन परिक्षेत्रों के अंतर्गत होटलों, केटरिंग हाउस, टैवरन, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक अथवा निजी स्थलों पर मादक, किण्वित अथवा नशीले पदार्थों को उपलब्ध करवाने अथवा वितरित करने पर उपरोक्त तिथियों को समस्त मतदान केन्द्रों के परिक्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया के सम्पन्न होने के 48 घंटे तक प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की उलंघना करने वाले व्यक्ति को छः महीने की सजा या 2 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों किए जा सकते हैं















