DNN नालागढ़
3 मार्च नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत केवल यू आई एन नंबर अंकित कृषि रक्षा लाइसेंस ही मान्य होंगे। यह जानकारी एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि बिना यूआईएन नंबर अंकित कृषि रक्षा लाइसेंस अमान्य हैं। उन्होंने बिना यूआईएन नंबर अंकित कृषि रक्षा लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसे अमान्य कृषि लाइसेंस व हथियार को तुरंत नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाना सुनिश्चित करें।