DNN मण्डी
रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मण्डी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर उड़न दस्तों के जरिये नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत के तौर पर इस प्रकार की वस्तुओं का वितरण दण्डनीय अपराध है। प्रत्येक पुलिस थाने के अधीन बनाए गए उड़न दस्ते ऐसी हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में भारी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, वह उस राशि के स्रोत्र और उसके अन्तिम प्रयोग को दर्शान के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करे।
दिखाएं यह दस्तावेज
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि भारी मात्रा में नकदी ले जाने के मामलों में व्यक्ति पैन कार्ड अथवा उसकी प्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति,नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक या बैंक विवरणी की प्रति, नियमित लेन-देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति, विवाह के निमन्त्रण पत्र, अस्पताल में उपचार के लिए प्रयोग जैसे मामलों में नकदी के अन्तिम प्रयोग के प्रमाण दिखाए जाने चाहिए।