टेलीकाॅम व केबल आॅप्रेटर्ज की बैठक 17 अक्तूबर को

Himachal News Others Una
DNN ऊना

15 अक्तूबर: विधानसभा निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत सोमवार 17 अक्तूबर को प्रातः 11 बजे डीआरडीए सभागार में ज़िला के समस्त केबल आॅप्रेटर्ज एवं टेलीकाॅम सेवा प्रभारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं  उपायुक्त ऊना करेंगे। यह जानकारी जिला लोक सम्पर्क अधिकारी ऊना अरूण पटियाल ने दी। उन्होंने ज़िला के समस्त केबल आॅप्रेटर्ज और टेलीकाॅम आप्रेटर्ज़ से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की प्रतियां देना अनिवार्य – डीसी
ऊना, 15 अक्तूबर: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत पैम्पलैटों, पोस्टरों के मुद्रण को लेकर आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अभियान हेतु होर्डिंग्स, कटआउटस, पैम्पलैटों, पोस्टरों, बैनर, हैण्ड बिल व अपीलों इत्यादि का बडे स्तर पर मुद्रण करवाया जाता है। राघव शर्मा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए की उप धारा 1 तथा 2 के तहत इस प्रकार के दस्तावेज़ों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को छः महीने की कारावास अथवा दो हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट व पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। इसके अलावा कोई व्यक्ति निर्वाचन पैम्फलेट व पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके हस्ताक्षरित दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए और दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी को न भेजी जाए।

News Archives

Latest News