जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने जारी किए आदेश

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DNN कुल्लू

7 जुलाई। जिला में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर क्रासिंग जिपलाइन, ट्रेकिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों पर 15 जुलाई के बाद रोक रहेगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कृष्ण चंद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार रोक 15 सितंबर तक जारी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न साहसिक गतिविधियों के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं।

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