चरस के साथ गिरफ्तार व्यक्ति दोषी करार सुनाई सजा

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DNN सोलन 9 दिसम्बर :

सोलन पुलिस द्वारा चरस के साथ गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को सोलन की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे जुर्मान भी किया गया है। विशेष न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी सोलन पंकज की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार निवासी आनी जिला कुल्लू को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। उसे 5 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 29 मार्च 2018 को एचसी नवीन कुमार अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ काली माता मंदिर के पास शामती की ओर गश्त पर थे। इस दौरान एक व्यक्ति सोलन की तरफ से एक पिट्ठू बैग लेकर आया जोकि पुलिस को देखकर घबरा गया और सड़क से नीचे की तरफ भाग गया। जिस पुलिस टीम ने पकड़ लिया। जांच के दौरान उसकी पहचान मनोज कुमार के तौर पर हुई। इसके बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर से 450 ग्राम चरस पाई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले में आगामी कार्रवाई की। मामले का अदालत में चालान पेश किया गया और मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आराेपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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