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सोलन, 10 जुलाई : पटवारी के साथ मिलीभक्त करके कुछ लोगों द्वारा जमीन के संबंध में गलत कागज तैयार करके लोन लेने का मामला सामने आया है। जब लोग की रिकवरी नहीं हुई तो जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि लोन लेने के लिए आवेदक ने पटवारी के साथ मिलकर गलत कागज तैयार करवाकर उसे आधार पर लोन लिया और बाद में उसे वापिस नहीं किया। इस मामले को लेकर सोलन जिला के अर्की क्षेत्र में पुलिस ने पटवारी सहित अन्य कुछ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एसपी गौरव सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गोरख राम वर्तमान में शाखा प्रबंधक जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक समिति भराड़ीघाट तहसील अर्की जिला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई कि 20 मार्च 2020 को गीता देवी व देव राज ने जोगिन्द्रा बैंक की शाखा भराड़ीघाट से 10 लाख रुपये बतौर संपत्ति लोन लिया थे। जिसमें पटवारी अनिल कुमार ने 25 फरवरी 2020 को प्रमाण पत्र जारी कर यह बताया कि ऋणी ने मौजा चमाकड़ी खाता खतौनी 17/17 मिन खसरा नंबर 216 पर मकान तामिर किया है। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर इसे ऋणी दिया गया, परन्तु कुछ समय बाद गीता देवी और देव राज बैंक से डिफाल्टर हो गए। बैंक ने वसूली नोटिस द्वारा बार बार आग्रह किया लेकिन ऋण राशि वसूल नहीं हूई। 5 जुलाई 2024 को शाखा ने नायब तहसीलदार को गीता देवी व देव राज की लैंड वेरिफिकेशन के लिए पत्र लिखा। इसी पत्र के जवाब में वर्तमान पटवारी ने प्रमाण पत्र जारी कर के यह बताया कि खसरा नंबर 216 पर कोई मकान तामिर नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उस समय के पटवारी अनिल कुमार के साथ मिलकर ऋणी गीता देवी व देश राज ने बैंक का पैसा हड़पने के इरादे से जालसाजी करके बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तथा पटवारी ने गलत प्रमाण पत्र जारी किया। एसपी गौरव सिहं ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पुलिस थाना दाड़लाघाट में अभियोग अधीन धारा 420,120B भारतीय न्याय सहिंता दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
