DNN नालागढ़
सोलन जिला में परिवहन विभाग ने निजी स्कूल बसों के खिलाफ अभियान जारी रखा है। उल्लंघन पाए जाने पर बसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला के मैदानी क्षेत्र नालागढ़ में आरटीओ के नेतृत्व में विभाग की टीम ने नियमों की अवहेलना कर रही निजी स्कूल बसों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान को बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) में 105 स्कूल बसों के चालान किए गए। इनमें 68 बसें तो अवैध तरीके से चलाई जा रही थीं। इन 68 में से 40 बस संचालकों से 60 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया और अन्य पर भी कार्रवाई की गई है।
अभियान के दौरान कई चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। अधिकतर बसों में परिचालक नहीं थे और बच्चों को उतारने-चढ़ाने के लिए अटेडेट नहीं था। इसके अलावा और भी कई खामियां बसों में पाई गई।
आरटीओ ओपी पुरी ने बताया कि निजी स्कूलों के संचालक बच्चों को घर से स्कूल तक लाने व वापस घर छोड़ने की जिम्मेदारी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन स्कूल प्रबंधकों ने निजी बसें हायर की हुई हैं या अन्य कोई मैक्सी कैब व वैन बच्चों को छोड़ने व ले जाने के लिए रखी है, अगर वे सड़क पर मिलती है तो सीज कर दी जाएगी। उन्होंने बस संचालकों को हिदायत दी है कि अगर ये बसें दोबारा बच्चों को ले जाते हुए पकड़ी गई तो उन्हे सीज कर दिया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।