डीएनएन कंडाघाट (लवली)
उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद करने के बाद कैश मेमो या बिल जरूर प्राप्त करें। यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं व सेवाओं में किसी प्रकार की कमी होने पर उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक है। यह जानकारी सोमवार को पंचायत घर चायल में उपभोक्ता जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन यादविंद्र पाल ने दी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशानुसार देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ है। विभाग के स्रोत व्यक्ति निरीक्षण खाद्य नागरिक आपूर्ति गिरिश कुमार ने बताया कि वस्तु की खरीद, बिजली, पानी, रेलवे जैसी सेवाओं में किसी प्रकार की कमी होने पर उपभोक्ता निशुल्क न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ता कौन है, उसके क्या अधिकार है, और किसी प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं में कमी पर 20 लाख तक की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम, 20 लाख से एक करोड़ तक राज्य उपभोक्ता फोरम और एक करोड़ से अधिक की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में कर सकते है। विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता अदालतें स्थापित की हैं। इस मौके पर निरीक्षक गिरिश कुमार, खाद्य आपूर्ति निगम से शिव राम, विक्की, बल बहादुर, कलावती, सुरेंद्र, पीएस कश्यप, मान सिंह व अनिल वर्मा आदि मौजूद रहे।
















