कोरोना पाॅजिटिव मामले आने पर नगर पंचायत भुंतर तथा कुल्लू उपमंडल के अंतर्गत आने वाली 12 पंचायतों के कुछ क्षेत्र कंटेनमैंट तथा बफर जोन घोषित

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DNN कुल्लू ब्यूरो

13 अगस्त। कुल्लू उपमण्डल की 9 ग्राम पंचायतों  तथा नगर पंचायत भुंतर के कुछ वार्डों में कोरोना के कुछ मामले सामने आने के बाद इन वार्डों को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार कुल्लू उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहल में कोरोना का एक मामला पाॅजीटिव आने पर वार्ड नम्बर-6 के कुछ क्षेत्रों को सील करने के आदेश जारी किए हैं।

उपमंडल अधिकारी कुल्लु डा0 अमित गुलेरिया ने आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत मोहल में वार्ड नम्बर 6 में सार्वजनिक रास्ते तथा सड़क को छोडकर संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन तथा जीपी मोहल के वार्ड नम्बर 5, 7 तथा जीपी जरड़ के वार्ड नम्बर 4 को बफर जोन बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत हाट के वार्ड नम्बर 5 तथा 7 में भी कोविड-19 के कुछ मामले सामने आने के बाद  वार्ड नम्बर 5 तथा 7 में सरकारी रास्ते तथा सड़क को छोडकर कंटेनमैंट जोन तथा वार्ड नम्बर 4 व 6 को बफर जोन,  ग्राम पंचायत बशोना के वार्ड नम्बर 5 में कोरोना के कुछ मामले आने के बाद इस पंचायत के वार्ड नम्बर 5 को सार्वजनिक रास्ते तथा सड़क के अलावा कंटेनमैंट जोन तथा वार्ड नम्बर 3, 4 तथा 6 को बफर जोन घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत भुईन के वार्ड नम्बर 4 को भी  सार्वजनिक मार्ग तथा सड़क को छोड़कर कंटेनमैंट जोन , वार्ड नम्बर 3 को बफर जोन, ग्राम पंचायत नरैश  में भी वार्ड नम्बर 7 को भी  सार्वजनिक मार्ग तथा सड़क के छोड़कर कंटेनमैंट जोन , वार्ड नम्बर 2 को बफर जोन, ग्राम पंचायत रोट के वार्ड नम्बर  8 को सार्वजनिक मार्ग तथा सड़क को छोड़कर कंटेनमैंट जोन, वार्ड नम्बर 9  को बफर जोन, ग्राम पंचायत शुराड़ के वार्ड नम्बर 6 के सार्वजनिक मार्ग तथा सड़क को छोड़कर कंटेनमैंट जोन जबकि ग्राम पंचायत शुराड़ के वार्ड नम्बर 5 तथा नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नम्बर 4 को बफर जोन घोषित किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत तेगुबेहड़  के वार्ड नम्बर 2 में भी सार्वजनिक मार्ग तथा सड़क को छोड़कर कंटेनमैंट जोन, वार्ड नम्बर 1 तथा 3 को बफर जोन, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नम्बर 2 में भी कोरोना के कुछ मामले सामने आने पर वार्ड नम्बर 2 में सार्वजनिक मार्ग तथा सड़क को छोछ़कर कंटेनमैंट जोन, नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 3, जीपी तेगुबेहड़ के वार्ड नम्बर 5 तथा जीपी शुराड़ के वार्ड नम्बर 4 को बफर जोन, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नम्बर 1 में  सार्वजनिक मार्ग तथा सड़क को छोड़कर कंटेनमैंट जोन, ग्राम पंचायत शमशी के वार्ड नम्बर 6 को बफर जोन, ग्राम पंचायत जरड़, भुटटी कालोनी  के वार्ड नम्बर 2 जरड़ भुटटी कालोनी में पब्लिक मार्ग तथा सड़क को छोड़कर कंटेनमैंट जोन, वार्ड नम्बर 3, 5 तथा 7 को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की होने वाली परीक्षा के दष्टिगत उपरोक्त कंटेनमैंट जोन तथा बफर जोन घोषित की गई पंचायतों तथा नगर पंचायतों के वार्डों में यदि कोई व्यक्ति एचएएस की परीक्षा में भाग ले रहा है तो वह पुलिस को अपना कार्ड दिखाकर इस परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं।

इसी प्रकार कुल्लू उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हुरला  के वार्ड नम्बर 5 में भी कोरोना के कुछ मामले सामने आने के बाद  इस पंचायत के वार्ड नम्बर 5 को सार्वजनिक मार्ग तथा सड़क को छोड़कर कंटेनमैंट जोन, वार्ड नम्बर 1 तथा 4 को बफर जोन, ग्राम पंचायत बंदरोल में भी एक मामला सामने आने पर  इस पंचायत के वार्ड नम्बर 3 में उत्तर क्षेत्र में काॅमन मार्ग से लेकर कुहाल, दक्षिण में बड़े पत्थर से लेकर पूर्व में सोम दत्त के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन  तथा शेष बचे  इस वार्ड के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है।

आदेश के अनुसार कंटेनमंेट जोन में किसी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, कंटेनमेंट योजना, आवश्यक सेवाएं व मेडिकल इमरजेंसी में तैनात वाहनों अथवा कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में अपने घर से बाहर न निकलें और न ही वाहन द्वारा अथवा पैदल बाहर सड़क में घूमें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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