DNN कुल्लू ब्यूरो
11 सितम्बर। कुल्लू उपमण्डल की ग्राम पंचायत कराड़सू में कोरोना पाॅजिटिव के कुछ मामले आने पर वार्ड नम्बर-9 के कुछ क्षेत्र को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी डाॅ. ऋचा वर्मा ने आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत कराड़सू वार्ड नम्बर -9 के चैकीदार बेहड़ के उत्तर भाग में खनेड़ मार्ग की सीमा से लेकर दक्षिण भाग में कराड़सू नाले तक, पूर्व में कुल्लू-मनाली सड़क के बाईं ओर से पश्चिम में ब्यास नदी से खनेड़ की ओर, शिकारी बेहड़ के उत्तर में सुनील के घर के साथ लगती सीढ़ियों से लेकर दक्षिण में महानी नाला, पूर्व में खनेड़ से कुल्लू-मनाली सड़क के बाईं ओर तक सड़क को छोड़कर तथा सिराजी बेहड़ के उत्तर में नाले से लेकर माध्यमिक स्कूल की सीमा और पूर्व में फील्ड मार्ग से लेकर पश्चिम में पक्के रास्ते तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जबकि शेष बचे इस वार्ड के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत सरी के वार्ड नम्बर 6 में भी कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद इस वार्ड के उत्तर में गैमन पुल के निचली ओर से दक्षिण में रामशिला पुल तक, पश्चिम में राज्य उच्च मार्ग की सीमा से लेकर पूर्व में ब्यास नदी की सीमा तक लगते क्षेत्र को कंटेनमंेट जोन जबकि कंटेनमेंट जोन के साथ लगते सौ मीटर के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, कंटेनमेंट योजना, आवश्यक सेवाएं व मेडिकल इमरजेंसी में तैनात वाहनों अथवा कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में अपने घर से बाहर न निकलें और न ही वाहन द्वारा अथवा पैदल बाहर सड़क में घूमें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।















