कोटपा ACT के तहत चालानों से SOLAN जिला में वसूला करीब 6 लाख जुर्माना

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DNN सोलन

उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि 15 जनवरी, 2020 तक सभी कार्यालयों में निर्धारित आकार में तंबाकू मुक्त स्थल से संबंधित पट्ट स्थापित करना सुनिश्चित करें। के.सी. चमन गत दिवस यहां तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा एक्ट) के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानों में तंबाकू उत्पादों को प्रदर्शित करना इस अधिनियम के तहत निषेध है तथा 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को तंबाकू उत्पादों का विक्रय करने पर दुकानदार को जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। सिग्रेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद से सम्बन्धित विज्ञापन भी निषेध हैं।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चिित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि बद्दी पुलिस ने कोटपा अधिनियम के तहत 4375 चालान किए तथा 4,37,500 रुपए की राशि वसूली। सोलन पुलिस ने 1250 चालान किए तथा 1,80,650 रुपए की जुर्माना राशि वसूली। बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी विवेक चैहान, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चैहान, जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डा अरविंद गुप्ता, कार्यकारी जिला पंचायत अधिकारी सुभाष अत्री, खंड चिकित्सा अधिकारी अर्की डाॅ. राधा शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी चण्डी कविता शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी सायरी संगीता उप्पल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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