औचक निरीक्षण: 596 किलोग्राम फल व सब्जियां, 02 रसोई गैस सिलैण्डर व 10 किलोग्राम चिकन जब्त

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DNN सोलन
वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत जिला में लागू कोरोना कफ्र्यू के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सोलन द्वारा खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की अनावश्यक मूल्य वृद्वि पर अकुंश लगाने के उद्देश्य से विभागीय प्रर्वतन स्टाफ द्वारा निरन्तर निरीक्षण किए जा रहे है। यह जानकारी जिला नियन्त्रक नरेन्द्र कुमार धीमान ने आज यहां दी।
नरेन्द्र कुमार धीमान ने कहा कि इस अवधि के दौरान विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों व गैस एजैंन्सियों के कुल 375 निरीक्षण किए गए। दोषियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के अनुरूप 596 किलोग्राम फल व सब्जियां, 02 रसोई गैस सिलैण्डर व 10 किलोग्राम चिकन जब्त किया गया। विभिन्न मामले आवश्यक कार्यवाही के लिए समाहर्ता अदालत में प्रस्तुत किए गए तथा 4525 रूपये की राशि सरकारी कोष में जमा करवाई गई। कुछ मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा खुले बाजार में कार्यरत राशन के थोक विक्रेताओं का पंजीकरण केन्द्र सरकार के पोर्टल में करवाया जा रहा है तथा थोक विक्रेता साप्ताहिक तौर पर अपने स्टाॅक का इन्द्राज इस पोर्टल में करेंगे ताकि केन्द्र सरकार द्वारा राशन के उपलब्ध स्टाॅक का आंकलन द्वारा किया जा सके।
जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निययन्त्रक ने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध करवाऐ जा रहे खाद्यान्नों के अतिरिक्त जिला के एनएफएसए उपभोक्ताओं को प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत मई माह में कुल 6821 क्विंटल गेहूं, 4454 क्विंटल चावल निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। योजना के अन्तर्गत जून, 2021 में भी एनएफएसए उपभोक्ताओं को प्रति माह प्रति लाभार्थी 03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
नरेन्द्र कुमार धीमान ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में पारदर्शिता के उद्देश्य से जिला के उपभोक्ताओं को पीओएस मशीनों द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार के राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में कार्यरत उचित मूल्य दुकानधारकों व पैट्रोल पम्पों में कार्यरत कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं।

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