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नाबालिग युवती को बहला फुसला कर अपहरण करने और उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को सोलन की अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को 40 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) कनिका चावला की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई है। आदेशों में कहा गया है कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पब्लिक प्रोसिक्यूटर पृथ्वी सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला वर्ष 2019 का है और उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी। वह अपने परिवार के साथ बद्दी के दासोरा माजरा में रहती थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले एक युवक प्रकाश सिंह निवासी फैजलपुर डाकघर कनेली तहसील माझापुर जिला कौशांबी यूपी ने उसके साथ बातचीत शुरू की और अपने मोहपाश में फंसा लिया। युवक उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर सूरत ले गया और वहां उसे किराए के कमरे में रखा। इस दौरान उसने उसके साथ अनेकों बार दुराचार किया। परिजनों की शिकायत के बाद महिला पुलिस थाना बद्दी में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने दोषी युवक व युवती को बरामद कर लिया। युवती को परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच आरंभ की गई। युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) कनिका चावला की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए, उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।















