अपहरण के दोषियों को पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्मना

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DNN मंडी

न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालयमण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने अपहरण के तीन दोषीयों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 07/03/2016 को नेत्र सिंह खालाणु अपने दो बच्चों के साथ भड़यार में शादी में शामिल होने गया था । वहां पर विनोद कुमार उर्फ़ डोगरु राम, उसकी पत्नी सुषमा, ओम चन्द, और एक बाल अपचारी भी शादी में आई थी । समय करीब 2 बजे के बाद ओम चंद उर्फ़ नागनु पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, सुषमा, विनोद कुमार और बाल अपचारी अचानक वहां से चले गये और शिकायतकर्ता की पुत्री (पीडिता) भी वहां पर नही थी और काफी तलाश करने पर भी नही मिली और शिकायतकर्ता ने संदेश जताया कि पीडिता को ओम चंद,  सुषमा, डोगरु राम उर्फ़ विनोद, और बाल अपचारी  के साथ षड्यंत्र रचकर शादी की नियत से कहीं जबरदस्ती भगा कर ले गया है । उक्त व्यान के आधार पर महिला थाना मण्डी में ओम चंद उर्फ़ नागनु निवासी भड़यार, सुषमा, डोगरु राम उर्फ़ विनोद और बाल अपचारी के खिलाफ अभियोग सख्या 02/2016 दर्ज हुआ था । इस मामले की छानबीन सहायक उप निरीक्षक नसीब सिंह, ने अमल में लायी थी, छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी महिला थाना मण्डी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ओम चंद उर्फ़ नागनु पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, सुषमा, डोगरु राम उर्फ़ विनोद को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 366 r/w 34 के तहत अपहरण के आरोप में पांचपांच  वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10000/प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषीयों को तीन के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl 

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