DNN मंडी
जिला स्तरीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सतर्कता समिति तथा जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक आज यहां उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक को संबोधित करते हुए ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तय लक्ष्य के विपरीत 5,12,813 पात्र जनसंख्या का चयन किया गया है जिन्हें प्रति माह तीन किलोग्राम गंदम प्रति व्यक्ति दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर तथा दो किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर तथा 20 किलोग्राम गंदम प्रति परिवार दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन प्राथमिक परिवारों का चयन उक्त अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, उनको खाद्यान्नों के अतिरिक्त तीन सदस्य तक वाले परिवारों को दो किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर और तीन किलोग्राम गंदम 7 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है।


















