रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जिला में रहेगा नाईट कफ्र्यू शिक्षण संस्थान 26 जनवरी तक रहेंगे बंद

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DNN ऊना
9 जनवरी। कोविड-19 के नए वेरिएंट ऑमिक्रोन को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम  और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जिला में चंद पाबंदिया लगाई गई हैं। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आगामी आदेशों तक अब जिला में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह, खेल गतिविधियों, सांस्कृतिक, मनोरंजक, राजनीतिक सहित अन्य सभी प्रकार के सामाजिक समारोह बंद और खुले स्थान की अधिकतम पचास प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के सरकारी, अद्धसरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान, काॅलेज, स्कूल, आईटीआई, इंजीनियरिंग पाॅलिटैक्निक काॅलेज कोचिंग संस्थान, आवासीय विद्यालय इत्यादि 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि नर्सिंग व मैडिकल काॅलेज खुले रहेंगे और इन संस्थानों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड अनुरुप व्यवहार और दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सरकारी कर्मियों, आपदा प्रबंधन प्राधिकाण कर्मियों, आयुष एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, अग्निशमन, पुलिस, मिलिट्री, पैरा-मिलिट्री व स्क्योरिटी फोर्सेस, कोविड-19 डियूटी में तैनात कर्मियों, विद्युत व जलापूर्ति में तैनात कर्मियों, पेट्राॅल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियों से जुड़े लोगों व वाहनों, टैलीकाॅम व इंटरनेट सेवा कर्मियों, मान्यता प्राप्त पिं्रट व इलैक्ट्राॅनिक मीडिया कर्मियों, समाचार पत्र आपूर्ति में लगे व्यक्ति व वाहन सहित अन्य अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों व कामगारों पर नाईट कफ्र्यू की पाबंदियों में छूट रहेगी। राष्ट्रीय उच्चमार्ग स्थित ढाबे खुले रह सकते हैं बशर्ते उन्हें इसके लिए संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि आदेशो की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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