UP में अवैध हथियारों के चलन पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संज्ञान

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 नई दिल्ली 

13 फरवरी : बिना लाइसेंस वाले हथियार रखने वालों और उनका इस्तेमाल पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार से शस्त्र अधिनियम या अन्य कानून के तहत बिना लाइसेंस वाले हथियारों को रखने और उपयोग करने पर दर्ज किए गए मामलों पर 4 हफ्ते में हलाफनामा दाखिल जानकारी देने को कहा है।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि उसने अवैध आग्नेयास्त्र (फायरआर्म्स) रखने और उनके इस्तेमाल के खिलाफ कितने केस दर्ज किए हैं? साथ ही यह भी बताने के लिए कहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं? अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी।

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