Solan धनतेरस व दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी

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ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने 6 से 8 नवंबर, 2026 तक धनतेरस व दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत आमजन की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार 6 से 8 नवंबर, 2026 तक राजगढ़-शिमला तथा शिमला-राजगढ़ रूट पर चलने वाली अंतर-जिला बसों सहित भारी मालवाहक वाहनों एवं पिकअप वाहनों को प्रातः 9ः30 बजे से रात्रि 9 बजे तक शामती बाईपास से आवाजाही करनी होगी। राजगढ़ की ओर से आने वाली लोकल बसें कोटलानाला चौक तक ही चलेंगी, जबकि शिमला की ओर से आने वाली बसें पुराने अथवा नए बस अड्डे तक ही संचालित होंगी।
6 से 8 नवंबर तक माल रोड़ पर बसों सहित सभी प्रकार के मोटर वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवा, कानून एवं व्यवस्था में प्रयुक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अलावा कोटलानाला चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय, पुराने उपायुक्त कार्यालय से सोलन बाईपास तथा पुराने उपायुक्त कार्यालय से चंबाघाट रोड़ पर स्थित अंबुशा होटल तक के मार्ग को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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