एग्जिट पोल के आयोजन व प्रकाशन पर रहेगा प्रतिबंध

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ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एग्जिट पोल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा इस धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे तथा प्रथम जून, 2024 (शनिवार) को अपराह्न 06.30 बजे की अवधि के दौरान लोकसभा के साधारण निर्वाचन और इसके साथ आयोजित करवाए जाने वाले विभिन्न विधान सभाओं के निर्वाचन तथा उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन लोकसभा एवं विभिन्न विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उप-निर्वाचनों के सम्बन्ध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा

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