हिम ऊर्जा विभाग वहन करेगा सोलर लाईटों को गंतव्य पर लाने व स्थापित करने का खर्च: एडीसी

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DNN ऊना

17 अगस्त हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से जिला के विभिन्न स्थानों स्थापित की जा रही सोलर स्ट्रीट लाईटों को गंतव्य तक ले जाने व स्थापित करने की पूरी जिम्मेवारी हिम ऊर्जा विभाग अथवा विभाग द्वारा अधिकृत फर्म की सुनिश्चित की गई है। यह जानकारी देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डाॅ अमित कुमार शर्मा ने बताया कि सोलर लाईटों को चिन्हित स्थान तक पहुंचाने का किराया, लेबर व सामग्री पर व्यय आदि सभी खर्चें हिम ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई दरों में सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाईटों को गंतव्य तक पहुंचाने व लगाने का शुल्क ग्राम पंचायत अथवा लाभार्थी द्वारा अदा नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं लाभार्थी यह सुनिश्चित करें कि जिस तकनीकी क्षमता की सोलर स्ट्रीट लाईट स्वीकृत हुई है उसी तकनीकी क्षमता की स्थापित की जा रही है या नहीं। यदि तकनीकी क्षमता में भिन्नता पाई जाती है तो तुरंत हिम ऊर्जा के कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226669 पर सम्पर्क करके अधिकारियों को सूचित करें। हिम ऊर्जा द्वारा स्थापित लाईट की बैटरी सहित आपूर्ति की दिनांक से 5 वर्ष तक वारंटी है। जबकि पीवी माॅडयूल की 25 वर्ष की गारंटी है। यदि इस अवधि के दौरान लाईट एवं सर्किट बैटरी या खम्बे में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हिम ऊर्जा बिना किसी शुल्क के मुरम्मत एवं रिप्लेस किया जाएगा। हिम ऊर्जा द्वारा स्थापित सोलर लाईट का वारंटी कार्ड व विवरण यूनिट के साथ ही मिलेगा जिसे अवश्य प्राप्त करें तथा वारंटी कार्ड पर स्थापन की तिथि अवश्य नोट कर लें।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण 11 सितंबर तक – उपायुक्त
17 अगस्त: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की लोकसभा ओर विधानसभा निर्वाचनों हेतू प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अहर्ता तिथि 1 अक्तूबर, 2022 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र के अलावा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन हो चुका है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियां इन कार्यालयों में आगामी 11 सितंबर तक आम नागरिकों के निरीक्षण हेतु निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी।
डीसी ने बताया कि 16 अगस्त से 11 सितंबर तक दावे व आक्षेप दाखिल कर सकते हैं। जबकि 27 व 28 अगस्त तथा 3 व 4 सितंबर को विशेष अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों पर राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे। जिनका निपटारा 26 सितंबर तक किया जाएगा। इसके उपरांत 10 अक्तूबर को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्रदेश में सामान्य मतदाता की संख्या 53,88,409 है जिसमें 27,23,840 पुरूष और 26,64,549 महिला व 20 अन्य मतदाता है। इसके अलावा सेवा अर्हता मतदाताओं की संख्या 67,793 जिसमें पुरूष 66,257 और 1536 महिलाए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 54,56,202 है जिसमें 27,90,097 पुरूष, 26,66,085 महिलाएं तथा 20 अन्य मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के निःशुल्क टेलीफोन सेवा 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभागीय वेबसाईट ीजजचेरूध्ध्बमवीपउंबींसण्दपबण्पद पर कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाईन मोबाईल ऐप वीएचए व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी में ई-रजिस्टेªशन की सुविधा भी उपलब्ध हैं जिसमें आॅनलाईन माध्यम से फाॅर्म भरे जा सकते हैं।
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से आहवान किया है कि वह 16 अगस्त को प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का निरीक्षण कर लें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूरा सहयोग करें।

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