DNN कुल्लू
23 अक्तूबर। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जिला कुल्लू तथा लाहौल भविता टंडन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कुल्लू के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिवम प्रताप सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा दायर की गई शिकायत पर न्यायिक कार्यवाही करते हुए आज निर्माता कंपनी श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज प्राईवेट लमिटिड, प्लॉट न0 131 इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 पंचकुूला को 50 हजार रूपए जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा जिला भर में खाद्य तेलों की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने गत वर्ष जून माह में लिए गए थे, जिनमें सोलीटेर प्रीमियम कुकिंग ऑयल का नमूना नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया गया था। इस निर्माता कंपनी का खाद्य तेल फूड सेफटी मानकों में इसकी एसिड वेल्यू 2.1 पाया गया जबकि इसकी वेल्यू 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए उक्त खाद्य पदार्थ को खाद्य विश्लेषक द्वारा सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया था। इस प्रकार उक्त नमूनों कीे जांच रिपोर्ट के आधार पर इसे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारेी की अदालत में अभियोग पत्र दायर करने की लिखित अनुमति देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया था तथा नियत तिथि पर आज उक्त मामले में विभाग की ओर से पैरवी के लिए खीम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुल्लू-1 अदालत में उपस्थित रहे। अदालत ने उक्त निर्माता कंपनी को 50 हजार रूपए जुर्माना लगाने के साथ ही भविष्य में उपरोक्त गल्ती न दोहराने बारे भी सख्त निर्देश दिए हैं।















