2 दोषियों को अदालत ने सुनाई 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा, पढ़े क्या था मामला

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DNN मंडी

29 सितंबर। जिला मंडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मंडी जिला के न्यायवादी जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि 23 नवंबर 2017 को जांच अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस थाना सदर की टीम गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान वह सुक्कीबाई में पहले से मौजूद नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात टीम के पास पहंुचे तो समय शाम 6 बजकर 40 मिनट पर कुल्लू से मंडी की ओर आ रही गाड़ी नंबर एचपी34बी-6732 को चेकिंग के लिए रोका गया। गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राईवर और दो अन्य व्यक्ति बैठे थे। जांच अधिकारी निरीक्षक सुनील कुमार ने ड्राईवर को गाड़ी के दस्तावेज दिखाने को कहा। गाड़ी के दस्तावेजों की जांच के दौरान ड्राईवर डरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था और गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट और पीछे की सीट में बैठे अन्य दो व्यक्ति भी हडबडाहट में थे। उक्त तीनों व्यक्तियों के इस तरह से डरे होने से गाड़ी में किसी अवैध वस्तु होने के संदेह के चलते पुलिस टीम द्वारा उक्त गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से कुल 4.285 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। इस पर पुलिस थाना सदर मंडी में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक सुनील कुमार ने अमल में लाई थी और तफतीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था।
जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि तीनों आरोपियों द्वारा 4.285 किलोग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने तीनों दोषियों अजय पुत्र पूर्ण चंद निवासी गांव चिरपना, तहसील भुंतर, सुनील कुमार पुत्र तरसेम लाल, गांव टाकावनी, डाकघर योल कैंट धर्मशाला और पीछे की सीट में बैठे गोबिंद पुत्र चनकू राम गांव चिरपना, तहसील भुंतर जिला कुल्लू द्वारा को एनडीपीएस एक्ट में तीनों दोषियों को कारावास और 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को दो-दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा के आदेश भी जारी किए है।

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