80 पार आयु के लोग पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान-आशुतोष गर्ग

Himachal News Kullu Others

DNN कुल्लू

29 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि 2-मण्डी लोकसभा संसदीय उप-निर्वाचन के दौरान 80 साल आयु से अधिक के मतदाता डाक मत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था पहली बार दी है। इसके अलावा विकलांगजन तथा आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारी भी पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं। वह आज कुल्लू में उप-चुनाव की तैयारियों को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
आशुतोष गर्ग ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही गत 28 सितम्बर से जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 अक्तूबर, 2021 है। नामांकन पत्रों की जांच 11 अक्तूबर को की जाएगी। नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 13 अक्तूबर 2021 है। मतदान 30 अक्तूबर को होगा जबकि मतगणना 2 नवम्बर 2021 को की जाएगी।
552 मतदान केन्द्र हैं जिला में
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला में कुल 552 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें 491 सामान्य, 55 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील हैं। इसके अलावा 52 साधारण सहायक मतदान केन्द्र बनाने से कुल मतदान केन्द्र 604 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 3,17,165 मतदाता हैं और इनकी संख्या आंशिक बढ़ सकती है, क्योंकि गत दिवस तक पात्र मतदाताओं से फार्म संख्या 6 प्राप्त कर लिए गए हैं जिन्हें 8 अक्तूबर तक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
3945 कर्मचारी संभालेंगे चुनाव का जिम्मा
आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिला के चार विधानसभा क्षेत्रों में 12 सैक्टर मैजिस्ट्रेट, 55 सैक्टर ऑफीसर, 6 सहायक व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चार वीडियो विउईंग टीमें, चार लेखा टीमें, 12 उड़न दस्ते तथा 12 स्टैटिक सर्विलांस टीमें चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि जिला में महिलाओं द्वारा संचालित 8 मतदान केन्द्र होंगे। वैबकास्टिंग 319, माईक्रो आब्जर्बर 80 जबकि 3945 कर्मचारियों को चुनावी डियूटि में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावी डियूटि में तैनात कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। इनमें आदर्श आचार संहिता समिति, जिला व्यय निगरानी समिति, मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति बनाई गई हैं। मीडिया की सुविधा के लिए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष नम्बर 01902-222446 है।
कोविड के चलते जनसभाओं के लिए सीमित संख्या
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुना कोविड-19 के बीच हो रहे हैं और भारतीय निर्वाचन आयोजन के निर्देशानुसार नामांकन के दौरान किसी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध है। इण्डोर जनसभा में सभागार की क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी। आउटडोर जनसभा के लिए सभास्थल की 50 प्रतिशत क्षमता अथवा 500 लोग जबकि स्टार प्रचारक की जनसभा में 1000 तक लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारक 20 से ज्यादा नहीं हो सकते जबकि गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए इनकी संख्या 10 तक सीमित की गई है। किसी प्रकार का रोड-शो अथवा मोटर बाईक शो नहीं किया जा सकेगा। स्ट्रीट शो में 50 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। डोर-टू-डोर प्रचार में केवल पांच लोग ही एक साथ एकत्र हो सकते हैं। मतदान से 72 घण्टे पहले प्रचार थम जाएगा।

News Archives

Latest News