शस्त्र लाईसैंस नवीनीकरण की अंतिम तिथी 31 जुलाई

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DNN मंडी

29 जुलाई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार ने सूचित किया है कि जिला मंडी के जिन बंदूक/शस्त्र धारकों के लाईसैंस की वैधता अप्रैल माह के बाद समाप्त हो गई है और वे अपने शस्त्र लाईसैंस का नवीनीकरण कोविड महामारी के कारण नहीं करवा सके हैं, उन्हें 31 जुलाई, 2021 तक बिना किसी जुर्माने के निर्धारित फीस लेकर नवीनीकरण करने की छूट दी जाती है ।
उन्होंने बताया कि पहली अगस्त, 2021 के बाद शस्त्र नियम 2016 के तहत नवीनीकरण शुल्क के साथ दो हजार रूपये जुर्माना वसूल किया जायेगा ।
उन्होंने सभी विलम्बित शस्त्र धारकों को सूचित किया है कि वे 31 जुलाई, 2021 तक जारीकर्ता लाईसेंस प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने शस्त्र लाईसैंस का नवीनीकरण करवा लें ।

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