चैत्र नवरात्र के दौरान 21 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144

Himachal News Others Una

DNN ऊना

16 अप्रैल। जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्रों के चलते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 21 अप्रैल तक घारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोडक़र किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

डीएम राघव शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोडकर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रॉस बैंड़ड्रमलंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सडक़ किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।

News Archives

Latest News