उपमंडल कार्यालय में वाहन एवं लाईसेंस से सम्बंधित प्रत्येक कार्य ऑनलाइन व्यवस्था के तहत व्यवस्थित

Himachal News Kullu Others

DNN कुल्लू

03 अप्रैल। उपमंडल कार्यालय कुल्लू में अब वाहन एवं लाईसेंस से सम्बंधित प्रत्येक कार्य पूर्ण रूप से ऑनलाइन  किए गए हैं। यह जानकारी वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी कुल्लू (नागरिक) डा. अमित गुलेरिया ने देते हुए बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत चवतजंस में वाहन एवं लाईसेंस से सम्बंधित दस्तावेज अपलोड़ करने के बाद ही स्लाॅट बुकिंग के तहत होंगे तथा आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। बुकिंग के तहत ही उन्हें अपने-2 दिन व समय पर कार्यालय में आना होगा। इससे उनका समय तथा धन दोनों की वचत होगी तथा अनावश्यक चक्कर भी कार्यालय में नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लर्नर लाईसेंस व ड्राईविंग टेस्ट के लिए आवेदक अब स्लाॅट बुकिंग के तहत ही कार्य करवा सकेंगे तथा वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन कार्यालय के काउंटर पर  किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं होगी। परिवहन विभाग  हिमाचल प्रदेश द्वारा 1 फरवरी, 2020 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वाहन व लाईसेसे से सम्बंधित 24 विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत लोकमित्र केन्द्र/काॅमन सर्विस सैंटरों पर प्रदान की जाएगी।  आवेदक वहां पर जाकर प्रत्येक दस्तावेज के 30 रूपए तथा प्रति पेज 10 रूपए  प्रिंट शुल्क देकर सम्बंधित कार्याों को  करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि स्वामीत्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र, आड्रस में बदलाव, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, आरसी में बदलाव , दृष्टिबंधन एडीशन-डिलीशन, वाहनों की कनवर्सन, नाॅन ट्रांसपोर्ट वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण, आरसी से सम्बंधित विवरण, एनओसी के लिए आवेदन , फिटनेस /डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, रोड़ टैक्स पेमैंट, स्पेशल रोड़ टैक्स पेमैंट, न्यू/रिन्यू/डुप्लीकेट/स्पेशल परमिट के लिए आवेदन, होम स्टेट आॅथोराईजेशन के लिए, न्यू/डुप्लीकेट काउंटर सिगनेचर हेतु , गुडस नेशनल परमिट के लिए, न्यू/रिन्यू /डुप्लीकेट ट्रेड के लिए, परमिटों के प्रिंट हेतु, लर्नर लाईसेंस, नए लाईसेंस/डुप्लीकेट/रिन्यूवल हेतु , ड्राईविंग लाईसेंस आड्रस में बदलाव, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, वायोमीट्रिक बदलाव, नए/रिन्यू/डुप्लीकेट कंडक्टर लाईसेंस तथा डीएल एक्स्ट्रेक्ट प्रिंट हेतु आॅनलाईन आवेदन पत्र इन 24 सेवाओं में शामिल हैं जिसका आवेदक प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी लोक मित्र केन्द्र/काॅमन सर्विस सैंटर में जाकर सम्बंधित प्रलेख के लिए निर्धारित शुल्क अदा कर लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में यदि प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृृत किए गए कोई भी लोकमित्र केन्द्र/काॅमन सर्विस सैंटर  निर्धारित शुल्क से अधिक चार्ज करता है तथा आरोप सही पाया जाने पर उसके खिलाफ नियमोनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है।

News Archives

Latest News