ग्राम पंचायत चेवा में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत शिविर आयोजित

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DNN सोलन

15 मार्च। ग्राम पंचायत चेवा में गत दिवस नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण मामले विभाग द्वारा एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

 शिविर की अध्यक्षता ग्राम पंचायत चेवा की प्रधान सुमन ने की।
 तहसील कल्याण अधिकारी सोलन सुरेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर लोगों को समानता का अधिकार के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में इस कानून के तहत समानता, धर्म, वंश, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना दंडनीय अपराध है।
 उन्होंने उपस्थित लोगों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्ध, विधवा, दिव्यांग जनों एवं कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे वृद्ध जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है और उनकी देख-रेख व पालन-पोषण का उचित साधन नहीं है तो ऐसे वृद्धजनों को विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान है।
 तहसील कल्याण अधिकारी ने लोगों को दिव्यांगता राहत भत्ता योजना, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के बारे में भी अवगत करवाया।
शिविर में उप प्रधान संजय कुमार, पंचायत समिति सदस्या किरण देवी, आशा कार्यकर्ता मीना देवी, पंचायत के सभी वार्ड पंच सहित पंचायत निवासी उपस्थित थे।

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