कंटेनमेंट जोन अधिसूचित करने के लिए अब संबंधित एसडीएम हुए प्राधिकृत

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DNN ऊना
07 दिसंबर। कोविड-19 से संबंधित कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अब संबंधित एसडीएम को प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुएजिला दण्ड़ाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत इस बारे आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित एसडीएम द्वारा कोरोना पॉजिटिव रोगी की सूचना मिलते ही तुरंत/उसी दिन कंटेनमेंट जोन अधिसूचित करना होगा। कंटेनमेंट जोन के आदेशों में यह स्पष्ट हो कि वे क्षेत्र कितने दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन रहेगा। ऐसे क्षेत्र को साधारणतय 14 दिन के लिए अथवा एसडीएम के आदेशों में दर्शाई गई अवधि के लिए कंटेनमेंट बनाया जा सकता है। आदेशों में कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए निर्धारित पाबंदियों और पुलिस स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा उठाये जाने वाले अनिवार्य कदमों का स्पष्ट वर्णन हो। इसके अतिरिक्त अधिसूचित किए गए कंटेनमेंट की जोन की जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य साधनों द्वारा जनसाधारण के साथ सांझा की जाये। संबंधित एसडीएम द्वारा दैनिक आधार पर कंटेनमेंट जोन की सूची तैयार की जाएगी। सीमिति द्वारा पॉजिटिव रोगी के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करने और 48 घंटों के भीतर उनके टेस्ट करवाने की निगरानी करने का कार्य भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी क्षेत्र को शामिल करने, उसकी समय पर अधिसूचना जारी करने और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू करने  के लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें तहसीलदार/नायब तहसीलदार, डीएसपी/एसएचओ और बीएमओ भी शामिल रहेंगे। माईक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए राजस्व के फील्ड कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधियों या अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया जा सकता है, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि माईक्रो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगो द्वारा इस जोन की अवहेलना तो नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि समिति स्टैटिक/उडऩदस्तों की तैनाती भी करेगी ताकि कंटेनमेंट जोन का दैनिक आधार पर निरीक्षण किया जा सके।

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