DNN सोलन, 20 अक्तूबर
सोलन के धर्मपुर में हुए एक सड़क हादसे में चालक द्वारा पुलिस को फर्जी लाइसेंस प्रस्तुत किया। जांच में जब इसका खुलासा हुआ तो पुलिस ने अब उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है। एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी दी कि 28 सितंबर को पुलिस थाना धर्मपुर मेंसड़क हादसे को लेकर पुलिस ने भादस की धारा 279, 337, 338, 419 व 181 मोटर वाहन अधिनियम के अतंर्गत टिंकल निवासी गांव कलोल की शिकायत पर दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि जब शाम के समय यह अपने ढाबे के बाहर खड़ा था तो कुमारहट्टी की तरफ सेएक बोलेरो पिकअप ने तेज रफ्तारी व लापरवाही से वन-वे का उलंघन करते हुए गलत दिशा में आकर सामने से आ रही मोटर साईकिल को टक्कर मार दी थी। जिसमें पिकअप व मोटर साईकिल का नुकसान हुआ तथा मोटर साईकिल चालक को चोटें आई । यह हादसा पिकअप चालक द्वारा पिकअप को तेज रफ्तारी, गलत दिशा व वन-वे में चलाने के कारण होना पाया गया । जिसमेंजांच के दौरान पिकअप चालक ने अपना नाम व पता मनोज कुमार पुत्र श्री हरका लाल निवासर गांव शरमाली डा0 सुन्गरी तह0 रोहडू जिला शिमला बतलाया और अपना इसी नाम व पते का ड्राईविंग लाईसेंस पेश किया था। पुलिस द्वारा लाइसेंस को लेकर जांच करने पर पाया गया कि वास्तव में उपरोक्त चालक का नाम कुल बहादुर पुत्र श्री करण बहादुर निवासी गांव शरमाली डा0 सुनगरी तह0 रोहडू जिला शिमला हैं । जिसने अन्वेषण के दौरान किसी अन्य मनोज नामक व्यक्ति का ड्राईविंग लाईसेंस पेश करके पुलिस को गुमराह किया था । इस पर पुलिस ने चालक के खिलाफ गलत लाईसेंस पेश करने व गलत नाम पता बताने पर अभियोग में धारा 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता वा 181 मोटर वाहन अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
