सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में आदेश

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DNN कण्डाघाट

16 अप्रैल । तहसीलदार कण्डाघाट अमन राणा जिनके पास वर्तमान में उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट का अतिरिक्त कार्यभार है, ने उपमण्डल के कुछ क्षेत्रों को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश खण्ड चिकित्सा अधिकारी सायरी द्वारा प्रस्तुत उस रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं जिसमें उपमण्डल की ग्राम पंचायत चायल में स्थित राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल में कोविड-19 पोजिटिव रोगी आने की जानकारी दी गई है।
इन आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल, चायल से आरम्भ होकर 50 मीटर के दायरे की पूर्ण बाड़बन्दी की जाएगी। इस समूचे क्षेत्र को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं के वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी वाहनों एवं व्यक्तियों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट की देख-रेख में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी। सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में पेयजल एवं विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र में फ्लू जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियोें की स्क्रीनिंग के लिए समुचित टीमें तैनात करेंगे। कोविड-19 पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें आईसोलेट किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
उपमण्डल पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति एवं वाहन की आवाजाही न हो।
तहसीलदार कण्डाघाट सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन के ओवरआॅल इन्चार्ज होंगे।
सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों की अनिवार्य रूप से सेनिटाईजेशन की जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के सैम्पल एकत्रित करने एवं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे।

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