बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति मां शूलिनी की डोली को नहीं उठा सकेगा

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DNN सोलन
राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला-2019 में शोभा यात्रा की विभिन्न व्यस्थाओं को बनाए रखने के लिए गठित उपसमिति की बैठक आज यहां उपायुक्त कार्यालय के सभागार में उप समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम सोलन रोहित राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शोभा यात्रा क्षेत्र में भंडारे के आयोजन, वाहनों के उपयोग, साफ-सफाई तथा पेयजल उपलब्धता के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला के दौरान बिना अनुमति के भंडारे लगाने पर प्रतिबंध है तथा मेले के दौरान साफ-सफाई व पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान भंडारों आदि में प्लास्टिक से निर्मित डिस्पोजल सामग्री पर पूर्ण पाबंदी है। जिसके बारे में मेला समिति द्वारा मेले से तीन दिन पूर्व विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा।
रोहित राठौर ने बताया कि शूलिनी मेला शोभा यात्रा में नवयुवक संगठन को झांकियों के लिए अधिकतम 3 वाहन, मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे एवं प्रसाद के लिए अधिकतम 2 वाहन तथा व्यापार मंडल सोलन द्वारा इस शोभा यात्रा में अधिकतम 5 वाहन इस्तेमाल किया जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में माता की डोली ले जाने वाले सभी कल्याणों को प्रशासन द्वारा विशेष पहचान पत्र दिए जाएंगे तथा बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति मां शूलिनी की डोली को नहीं उठा सकता है। उन्होंने लोगों से ज्यादा-ज्यादा संख्या में इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक उत्सव में भाग लेने की अपील की।
बैठक में शूलिनी शोभा यात्रा उपसमिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भी अपने-अपने सुझाव भी दिए।
इस अवसर पर तहसीलदार सोलन गुरमीत नेगी, डीएसपी हैडक्वाटर सोलन योगेश दत्त जोशी के अलावा सरकारी सदस्यों के रूप में विभिन्न अधिकारीगण तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य मौजूद थे।

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