DNN ऊना
18 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की जा चुकी है जोकि संबंधित ग्राम पंचायतों/समितियों और जिला परिषदों के कार्यालयों में 19 सितम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतू यदि कोई दावा या किसी नाम को सम्मिलित किए जाने से संबंधी कोई आक्षेप हो या प्रविष्टि में किंन्ही विशिष्टियों के संबंध में कोई आक्षेप हो तो उसे समुचित प्रारूप 2, 3 व 4 में 25 सितम्बर तक पुनरीक्षण को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दावे व आक्षेप व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में भेज सकते हैं। इसके अलावा पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय से अंसतुष्ट व्यक्ति पांच दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी ऊना के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावों व आक्षेपों की सुनवाई हेतू बीडीओ प्राधिकृत
उपायुक्त राघव शर्मा ने हमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त विकास खंड अधिकारियो ंको ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के संबंध में दावों और आक्षेपों की सुनवाई हेतू पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया है।