डीएनएन सोलन
जनजातीय होस्टल में रह रही युवतियों के साथ होस्टल प्रभारी को छेड़छाड़ करना व उन्हें जान से मारने की धमकी देना महंगा पड़ा। अब उसे 2 वर्ष तक जेल में रहना होगा। सोलन के सलोगड़ा में कुछ वर्ष पहले सामने आए इस मामले में शनिवार को सोलन जिला अदालत के विशेष जज भूपेश शर्मा की अदालत ने आरोपी प्रभारी पवन कुमार गोयल को दोषी पाते हुए उसे यह सजा सुनाई है। सरकार की मामले की ओर से पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी संजय चौहान ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पवन कुमार गोयल के खिलाफ होस्टल की एक युवती ने शिकायत की थी। जिसके बाद सोलन पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन करके इसका चालान अदालत में पेश किया था। अब मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 2 साल के कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
यह है मामला
दरअसल जनजातीय होस्टल सलोगड़ा में रहने वाली एक लड़की ने होस्टल प्रभारी पवन कुमार गोयल पर छेड़छाड़ की शिकायत की थी। लड़की ने यह शिकायत एडीजीपी सीआईडी को की। इसके बाद वहां से शिकायत एसपी सोलन के पास पहुंची। इसी बीच इसी होस्टल की 2 अन्य लड़कियों ने भी इसी प्रकार की शिकायत अपने अपने माता पिता से की। जिसके बाद लड़कियों के माता पिता प्रधानाचार्य के पास यह शिकायत लेकर पहुंचे थे। लगातार मिली शिकायतों के बाद मामले का खुलासा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके छानबीन के बाद इसका चालान अदालत में पेश किया।