DNN सोलन
अर्की के न्यायधीश प्रशांत सिंह नेगी फर्जी प्रमाण पत्र से लोक निर्माण विभाग बने बेलदार कांशी राम निवासी बिलासपुर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को एक साल के कारावास व 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक लोक अधिवक्ता अर्की सुषमा ठाकुर ने बताया कि कांशी राम 1999 में लोक निर्माण विभाग मंडल अर्की के दाड़लाघाट में नियमित बेलदार के रूप में कार्यरत था। दोषी ने ग्राम पंचायत साईं खारसी के परिवार रजिस्टर में छेड़छाड़ कर जन्म तारीख को बदल दिया और इस परिवार नकल का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए करता रहा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कांशी राम के खिलाफ भादंसं की धारा 420, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज किया था और मामले की जांच के बाद ही इसका चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।